घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग व कालाबाजारी पर जिला रसद अधिकारी का बड़ा एक्शन
102 सिलेंडर सहित वाहन व उपकरण जब्त, 4 सतर्कता दलों की संयुक्त कार्रवाई
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा जयपुर शहर में कार्रवाई हेतु 4 जाँच दलों का गठन किया गया। गठित दलों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर प्रभावी कार्रवाई की।
चारों कार्रवाइयों के दौरान कुल 102 घरेलू/व्यवसायिक एवं अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 पिकअप, 02 मोटरसाइकिल, 02 रिफिलिंग मोटर मय रबर पाइप व नोजल, 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 रेगुलेटर, 05 भट्टियां, 01 मोबाइल एवं 01 फोन-पे स्कैनर जब्त किए गए। प्रकरण में 03 व्यक्तियों तथा सैनिक गैस सर्विस, शाहपुरा की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आने पर संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।
जाँच दल “ए” (सरोज मीणा, प्रवर्तन अधिकारी एवं सुनिता चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक) ने महल योजना डी ब्लॉक, बैरवा छात्रावास के पीछे, कैलाश सरोवर कॉलोनी, जगतपुरा (पुलिस थाना शिवदासपुरा) में कार्रवाई की। मौके पर अवैध क्रय-विक्रय एवं भण्डारण की पुष्टि होने पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 रिफिलिंग मोटर मय रबर पाइप व नोजल, 01 रेगुलेटर, 01 गैस रिफिलिंग जुगाड़, 02 मोटरसाइकिल, 01 मोबाइल एवं 01 फोन-पे स्कैनर जब्त किए गए।
जाँच दल “बी” (कविता शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी एवं कीर्ति शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक) ने किरण पैराडाइज के सामने, पत्रकार रोड, मानसरोवर (पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी) क्षेत्र में दबिश दी। यहाँ से 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 रिफिलिंग मोटर मय रबर पाइप एवं 90 सिलेण्डर प्लास्टिक कैप जब्त किए गए। इस प्रकरण में 02 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
जाँच दल “सी” (पूजा शर्मा एवं विजयलक्ष्मी शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी) ने चांदपोल क्षेत्र में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान एवं फैक्ट्री जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया। 07 प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया। कार्रवाई के दौरान 13 घरेलू सिलेण्डर एवं 05 भट्टियां जब्त की गईं।
जाँच दल “डी” (योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रिया गंगवानी, प्रवर्तन निरीक्षक) ने डी-491, जगदम्बा नगर, धावास रोड, गिरधारीपुरा (पुलिस थाना करणी विहार) में दबिश दी। मौके पर अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय एवं अनधिकृत व्यापार की पुष्टि होने पर 57 घरेलू सिलेण्डर, 04 व्यवसायिक सिलेण्डर एवं 01 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इस प्रकरण में 01 व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग गंभीर अपराध है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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