राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे, लिस्ट की जारी
जयपुर जिले में 17 विधानसभा क्षेत्र में 5.36 लाख से ज्यादा लोगों के नाम (11.12 फीसदी) इस सूची से हटाए गए
जयपुर. राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और आॅलरेडी एनरोल्ड लिस्ट दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा- जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, डेड वोटर्स, एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं। 11 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे वोटर्स दस्तावेज जमा करवाकर नाम जुड़वा सकेंगे। ये ऐसे वोटर्स हैं, जिनके नाम पिछली एसआईआर में नहीं थे। दस्तावेज नहीं दे पाए थे। इन्हें अब एसडीएम स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद 8935 नए बूथ बने: पोलिंग बूथ के पुनर्गठन के बाद 8935 नए बूथ बनाए गए हैं। पहले प्रदेश में पहले 52,201 पोलिंग बूथ थे। अब 61,136
बूथ हो गए हैं।
जयपुर जिले से 5.36 लाख वोटर बाहर
जयपुर जिले में 17 विधानसभा क्षेत्र में 5.36 लाख से ज्यादा लोगों के नाम (11.12 फीसदी) इस सूची से हटाए गए हैं। इनके अलावा 1.90 लाख नाम ऐसे हैं, जो वर्ष 2002 की वोटर सूची से अपना या माता-पिता के नाम की मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। इन वोटर्स को सूची में तो जगह दी है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब इनसे 12 दस्तावेज में से एक मांगेगा, जो ये साबित करेंगा कि ये इस देश के नागरिक हैं। जयपुर जिला निर्वाचन शाखा की तरफ से तैयार ड्राफ्ट सूची के मुताबिक 5 लाख 36 हजार 276 वोटर ऐसे हैं, जो या तो अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वोटर हैं, जिनका न तो घर मिला और न ही वे खुद घर पर मिले हैं। इन वोटर्स को एएसडी (एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ) सूची में डालते हुए, इनके नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इन लोगों को अब अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं या जिन्हें कोई आपत्ति है, वे संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर के यहां आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे।
वोटर लिस्ट में नए नाम भी जुड़ेंगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सभी वोटर्स को वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि नाम नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल के होंगे। उन सभी से भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन करावें।
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