ऑफिसर स्कीम में चयनित प्रकरण में मिली सफलता
भीम सारण हत्याकांड के मुख्य आरोपी दलीप उर्फ दलीप फोगा को मिली उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा

जयपुर । सरदारशहर थाना इलाके के बुकनसर छोटा इलाके में साल 2019 में हुए भीम सारण हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट सरदार शहर द्वारा मुख्य आरोपी दलीप उर्फ दलीपीया पुत्र पूर्णा राम जाट निवासी फोगा बास भरतरी सरदार शहर को उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह प्रकरण जिला पुलिस द्वारा केस ऑफिसर स्कीम में चयनित था।
एसपी जय यादव ने बताया कि 24 अक्टूबर, 2019 की सुबह करीब 07.00 बजे गैंगस्टर दलीप उर्फ दलीपीया एवं रोहित गोदारा व अन्य ने भीमराज उर्फ भीवराज पुत्र धनाराम जाट निवासी जैतसिसरिया की रंजिश वश बुकनसर छोटा के सार्वजनिक कुएं पर गोलिया चलाकर हत्या कर दी।
आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रावताराम पुत्र संतदास स्वामी (28) निवासी कपूरीसर थाना कालू जिला बीकानेर हाल हरियासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर, राहुल स्वामी पुत्र चेतन लाल (22) निवासी रिनाउ थाना फतेहपुर जिला सीकर एवं दलीप उर्फ दलीप फोंगा ने पूर्व नियोजित रूप से सडयन्त्र रचकर करार के अनुसरण में रुपयो की बात व पूर्व में हुई मुकदमें बाजी को लेकर रंजिश पूर्वक भीवराज उर्फ भींमराज की हत्या की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफतार कर बाद अनुसंधान न्यायिक हिरासत मे भेज दिया।
अनुसंधान पुर्ण होने पर आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया गया। तीनों आरोपी हार्डकोर बदमाश और हिस्ट्रीशीटर होने के कारण गम्भीर अपराध मे हार्डकोर अपराधियो को सजा दिलवाने एवं सुनवाई जल्द पूर्ण करने के लिए एसपी चूरू जय यादव के निर्देश पर उक्त प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम मे चिन्हित किया जाकर थानाधिकारी सरदारशहर मदनलाल बिश्नोई को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया।
केस ऑफिसर ने अभियोजन के साथ सामंजस्य बैठा कर मुकदमें मे पैरवी करते हुए त्वरित गति से गवाहों के बयान ट्रायल के दौरान करवाये गये। जिसमे सोमवार को एडीजे सरदार शहर के द्वारा प्रकरण मे फैंसला सुनाते हुये मुल्जिम दलीप उर्फ दलीपिया फोंगा को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण मे मुलजिम राहुल रिणांउ व रोहित गोदारा न्यायायल से जमानत मिलने के बाद फरार है।
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