लोकसभा आम चुनाव- 2024, अंतिम 72 घंटे की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित हो- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को वीसी के माध्यम से निर्देश दिए

Apr 14, 2024 - 01:20
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लोकसभा आम चुनाव- 2024, अंतिम 72 घंटे की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित हो- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शनिवार को प्रथम चरण में मतदान वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में मतदान से 72 घंटे पूर्व की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस के संबंध में अब तक की गई तैयारी की समीक्षा भी की।

 गुप्ता ने निर्देश दिए कि अंतिम 72 घंटे के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए एफएसटी और एसएसटी का सहयोग लें। उन्होंने वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने आवश्यकतानुसार वेबकास्टिंग के लिए कुल मतदान केन्द्रों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक के बराबर कैमरे लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। बेवकास्टिंग के लिये कैमरे आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र के भीतर और बाहर भी लगाये जा सकेंगे। उन्होंने अंतिम 72 घंटे के दौरान अंतरराज्यीय बॉर्डर को सील करने के भी निर्देश दिए।

 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पर मिलने वाली सूचनाओं पर तुरंत कार्यवाही की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मीडिया सेल, ईवीएम, वोटिंग एवं कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों की रिपोर्ट तुरंत स्टेट मीडिया सेल को भिजवाई जाए। साथ ही, ईएमएमसी द्वारा संदिग्ध मामलों के संदर्भ में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। मतदान दिवस पर अनुमानित मतदान प्रतिशत का एनकोर पर अपडेशन का कार्य समय पर किया जाए।

 गुप्ता ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों के समस्त मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल ,सामुदायिक भवन, कम्युनिटी किचन तथा राजनीतिक दलों के कार्यालयों के आसपास के क्षेत्र की जांच की जाए और सामूहिक आयोजनों की भी सक्रिय रूप से फोटोग्राफी करवाई जाए। सामूहिक आयोजनों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अपनी टीमों को अतिरिक्त सक्रिय करें। किसी भी स्थान पर नकद, शराब अथवा भोजन सहित किसी भी प्रकार वितरण नहीं हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर भी निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने मतदान कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए भी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को अतिरिक्त समन्वय और संवाद के निर्देश देते हुए कहा कि समुचित नाके लगाकर मॉनिटरिंग हो। किसी भी स्थिति में मतदाताओं को प्रलोभन ना दिया जा सके, ऐसी कोई भी गतिविधि पर पाए जाने पर तुरंत एक्शन लें। एफएसटी फील्ड में सक्रिय रहे। गाड़ियों की सघन रूप से जांच की जाए, एक भी वाहन बिना जांच के ना रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षकों को वीसी के माध्यम दिए निर्देश कि चुनाव कार्य के सुरक्षा प्रबंधन में मतदान कर्मियों, केन्द्रों एवं सामग्री की सुरक्षा भी शामिल है। ऐसे में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय तरीके से चुनाव के लिए अनुकूल, शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केन्द्रीय पुलिस बलों की आवश्यकतानुसार तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर संवेदनशील इलाकों में कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि में विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च आदि के आयोजन के निर्देश दिए।

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SJK News Chief Editor (SJK News)