अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) ने किया निर्णय का स्वागत
कैरियर एडवांसमेंट योजना में रेगुलेशन 2010 के विकल्प को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी
जयपुर । अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजना (सीएएस) हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का स्वागत किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि अब जो शिक्षक 31 दिसंबर 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वे कैरियर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन 2010 का विकल्प चुन सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत रूप से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है।
उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन 2018 में पात्रता पूर्ण करने पर तीन वर्ष अर्थात जुलाई 2021तक पुराने रेगुलेशन में प्रोन्नति लेने का विकल्प था। लेकिन इस रेगुलेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता तथा अन्य प्रावधान, विकल्प हेतु दी गई अवधि में पूर्ण करना संभव नहीं था।
शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो जे पी सिंघल ने कहा कि इस संबंध में निरंतर यूजीसी चेयरमैन एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से समय-समय पर मिलकर शिक्षकों का पक्ष तथ्यों और तर्कों के साथ प्रस्तुत किया था तथा करियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 के विकल्प की अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मांग की थी।
अंततः यूजीसी ने महासंघ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों से सहमत होते हुए अपेक्षित निर्णय लिया है। इस निर्णय से देश भर के हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। इस क्रम में ए.बी.आर.एस.एम, राजस्थान ने राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही की माँग की है।
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