प्रतिबंधित कुत्ते पूर्व से हैं तो नहीं होगी कार्रवाई
खूंखार प्रजाति के कुत्तों की बिक्री , इनके लाइसेंस व प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक
अलीगढ़ (एडवोकेट शिवानी जैन ) - नगर निगम में पालतू कुत्तों के पंजीकरण किए रहे हैं । मगर वहां कुत्तों की 23 प्रजातियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के निर्देश भी चस्पा है ।
शासन ने खूंखार प्रजाति के कुत्तों की बिक्री , इनके लाइसेंस व प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है । मगर , जिन लोगों के पास इन प्रजातियों के कुत्ते पहले से ही हैं , पंजीकरण न होने पर नगर निगम स्तर से उन पर अभी दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी ।
नगर निगम में कई ऐसे लोग आ रहे हैं , जिनके घरों पर प्रतिबंधित नस्ल पल रहे हैं । उनको बिना पंजीकरण कराए लौटना पड़ रहा है । इससे भ्रम है कि उन पर जुर्माना आदि की कार्रवाई न हो जाए । नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अभी शासन से केवल ये निर्देश मिले हैं कि प्रतिबंधित श्रेणी के का पंजीकरण न हो ।
ऐसा को दिशा - निर्देश नहीं मिला है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि जिनके पास पूर्व से ही ये कुत्ते हैं , उनका क्या करना है ? ऐसे लोग केवल यह जिम्मेदारी निभाएं कि अपने पालतू कुत्ते की नस्ल को बढ़ाने की प्रक्रिया न कराएं । उनको खुले में न छोड़ें । उसका टीकाकरण व नसबंदी कराएं ।
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