राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 143 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की पहल
जयपुर, । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रीमाली, अध्यक्ष, जयपुर महानगर द्वितीय की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं विधिक सहायता के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया।
मीटिंग के क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय श्रीमती पल्लवी शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के क्रम में हाल ही में जयपुर शहर के जयसिंहपुरा खोर बलात्कार प्रकरण में अविलंब थाने से रिपोर्ट तलब की गयी साथ ही संबंधित विभाग से प्रकरण की सूचना प्राप्त कर थाने से पीड़िता के आवश्यक दस्तावेजात तलब कर प्रतिकर हेतु मीटिंग का आयोजन कर प्रतिकर राशि स्वीत की गयी।
इस क्रम में श्रीमती शर्मा ने कहा कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में मीटिंग का आयोजन किया जाता है किन्तु प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा त्वरित मीटिंग का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 142 प्रार्थना-पत्र/आवेदन-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए।
इस प्रकार मीटिंग में कुल 143 प्रकरण रखे गए एवं उक्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए कुल 72,47,000 राशि का अवार्ड पारित हुआ। इसी के साथ विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण को देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए।
बैठक में अनीष दाधीच, न्यायाधीश श्रम न्यायालय क्रम सं.01, जयपुर महानगर द्वितीय, शिव कुमार, न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं. 1, जयपुर महानगर द्वितीय, नवीन कुमार किलानिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम, पवन शर्मा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, संत कुमार जैन, लोक अभियोजक उपस्थित रहे।
What's Your Reaction?